शेखपुरा : जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने एक फैसले में मारुति सुजुकी कंपनी को पुरानी गाड़ी को लौटा कर नई गाड़ी देने का आदेश दिया है ।इस गाड़ी की कीमत एक गयारह लाख चौसठ हजार बताई जाती है। न्यायालय सूत्रों ने बताया कि बरबीघा के चंद्र प्रकाश ने मारुति सुजुकी कंपनी से ब्रेजा विटारा नामक नई गाड़ी की खरीद की थी ,किंतु मात्र तीन हजार पांच सौ किलोमीटर चलने के बाद उस गाड़ी में के इंजन में खराबी आ गई ।जिसके बाद चंद्रप्रकाश ने गारंटी पीरियड होने के कारण पुरानी गाड़ी के स्थान पर नई गाड़ी की कंपनी से मांग की। किंतु कंपनी आनाकानी करने लगा। चंद्रप्रकाश ने उपभोक्ता फोरम में नई गाड़ी के लिए मामला दायर किया ।सुनवाई के बाद फोरम के अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने कंपनी को पुरानी गाड़ी वापस लेकर नई गाड़ी देने का आदेश दिया है।