आरक्षी अधीक्षक के जनता दरबार में फरियादियों ने दर्ज कराई अपनी शिकायत।

जमुई
जनादेश न्यूज़ जमुई
जमुई (ब्यूरो अजीत कुमार/ अवधेश कुमार सिंह) जिला के समाहरणालय में आयोजित सप्ताहिक जनता दरबार में आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू ने फरियादियों की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आरक्षी अधीक्षक महोदय के जनता दरबार में लंबी कतार देखने को मिली, जिसमें पुरुष और महिला काफी संख्या में दिखाई दिए और अपनी बारी का खड़े होकर इंतजार में लाइन में लगे रहे। शगुफ्ता परवीन जो आजाद नगर मोहल्ला जमुई की रहने वाली हैं, इनकी शिकायत है कि श्रीमान के जनता दरबार में पांच बार आवेदन देकर गुहार लगाई ,लेकिन आज तक कोई कार्यवाई नहीं किया गया । शगुफ्ता परवीन के आवेदन के अनुसार मेरी बहन की हत्या दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने कर दिया। जिसका कांड संख्या 528 /19 है । मेरी बहन नि:संतान थी , इसलिए शादी में दिया गया सारा सामान मेरी मां को वापस कराने की गुहार लगाई। संतोषी देवी, पति- भीम तांती जो लखीसराय जिला की रहने वाली हैं वर्तमान में वह अपने मायके नवाबगंज में रह रही हैं। इनका आरोप है कि मेरे पति भीम तांती एवं ससुराल पक्ष के लोग मुझे फोन करके धमकी देते हैं कि मुकदमा उठा लो नहीं तो तुम्हारे भाई किशोर तांती को जान से मार देंगे। संतोषी देवी का मुकदमा महिला थाना कांड संख्या 72/19 है, संतोषी देवी आज आवेदन देकर जनता दरबार में अपनी और अपने परिवार वालों की जान माल की रक्षा के लिए गुहार लगाई। राम भजन दास ,ग्राम- मंझवे, थाना- जमुई ,के निवासी हैं इनका आरोप है कि मेरे पड़ोसी संजय राम, रामबली राम एवं साजन राम के द्वारा मेरे घर के पीछे वाले जमीन पर दीवाल देकर घेर दिया है, जब मैं इसका विरोध किया तो गाली गलौज करने लगा और मारपीट पर उतारू हो गया तो मैं श्रीमान के जनता दरबार में आवेदन देकर अपनी फरियाद लेकर न्याय की गुहार के लिए उपस्थित हुआ। रीना देवी पति इंदल कुमार गुप्ता जो ग्राम बाराजोर, थाना- झाझा के निवासी हैं। रीना देवी वार्ड नंबर 14 की वार्ड सदस्या हैं,इनका कहना है कि मेरे पति को झाझा कांड संख्या 337/ 19 है आरोपी इंद्रदेव साव की जगह पर मेरे पति इंदल कुमार गुप्ता को बड़ा बाबू के द्वारा थाना बुलाकर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया ,जबकि मेरा पति बेगुनाह हैं। इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि अपने स्तर से जांच कर मेरे पति को उपरोक्त कांड संख्या से बरी करने की कृपा करें। बटोही मांझी, पिता- बालेश्वर मांझी जो फुलवरिया गांव ,थाना- मलयपुर का निवासी है। इनका आरोप है कि राजू साह पिता गोपाल साह वगैरह के द्वारा पुलिस एवं पंचायत के माध्यम से मुझे तंग किया जाता है मेरे जमीन के लिए। जो प्लॉट नंबर 35, 36 और 37 है अतः श्रीमान सही जांच कर मुझ गरीब पर होने वाले अत्याचार से मुझे निजात दिलाया जाए मैं और मेरे परिवार में बच्चे सुरक्षित रहें इसके लिए श्रीमान से न्याय की गुहार लगाई। वीरेंद्र सिंह फरियादी का फरियाद है कि मेरी नतनी सोनाली ग्राम- सिंगारपुर ,थाना -खैरा का मामला है। जिसका अपहरण 7/12/ 2019 को कर लिया गया था। पुलिस सोनाली को तो ढूंढ नहीं पाई, अंत में मुझे मेरी नतनी सोनाली की क्षत-विक्षत लाश मिली ।जिसका कांड संख्या 366/ 19 है ,जिसमें आज तक पुलिस प्रशासन के द्वारा मुख्य आरोपी धीरेंद्र कुमार पिता रामवृक्ष सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया। वीरेंद्र सिंह के आवेदन के अनुसार खैरा पुलिस मुदालय से मिलकर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । इस आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आश्वासन दिया गया कि 4 दिन के अंदर मुजरिम गिरफ्तार हो जाएगा। आज के जनता दरबार में आरक्षी अधीक्षक महोदय ने संबंधित थाने एवं संबंधित विभाग को दूरभाष से त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द मामला को निष्पादन करने का निर्देश दिए । जिससे जनता दरबार में घंटों लाइन लगने के बाद फरयादियों को आत्म संतुष्टि मिली।